चंडीगढ़ कोर्ट ने मानहानि के मामले जारी किया नोटिस, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
चंडीगढ़, 4 जुलाई (Udaipur Kiran) । आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ की एक अदालत ने मानहानि के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पीएस राजबीर सिंह पर बिक्रम सिंह मजीठिया ने करीब 9 महीने पहले आरोप लगाए थे। इसके बाद सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस भेजकर 48 घंटे में माफी मांगने को कहा था।
दरअसल यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब 6 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मजीठिया से सवाल किया था कि सीएम के करीब लोगों को सीएमओ से हटाया जा रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए मजीठिया ने सीएम के पीएस का नाम लेकर कहा था कि उसका परिवार कनाडा का सिटीजन है। करोड़ों रुपये हवाला के जरिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेजे गए हैं। उन्होंने कहा था कि वह केन्द्र सरकार से अपील करते है कि इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया जाए।
विक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं
वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा मोहाली की जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि मजीठिया के वकील ने एक एप्लिकेशन दायर किया था, लेकिन वह कानूनी रूप से सही नहीं था इसलिए उन्होंने वह एप्लिकेशन वापस ले लिया है। वहीं मजीठिया के वकील का कहना था कि रिमांड को लेकर कल जो रिमांड ऑर्डर आया था, उसमें 6 जून लिखा था, जबकि आज सुबह जो ऑर्डर आया है, उसमें 6 जुलाई लिखा हुआ था। ऐसे में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
