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भीमा-कोरेगांव मामले में महेश राउत को चिकित्सा आधार पर मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने भीमा-कोरेगांव मामले में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत को स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान महेश राउत की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को आर्थराइटिस की बीमारी है और उसका इलाज कराने की जरुरत है।

दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राउत को बांबे उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है। इसका विरोध करते हुए राउत के वकील ने कहा कि बांबे उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर, 2023 को जमानत देकर सही किया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने जमानत पर रोक लगाते हुए एनआईए को एक हफ्ते में जमानत के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी थी। उसके बाद एनआईए ने उच्चतम न्यायालय में बांबे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। राउत पिछले 6 साल से अधिक समय से जेल में हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय—————

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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