
भोपाल, 30 नवंबर(Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली आदेश के पालन में मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिज़र्व में 1 दिसम्बर 2025 से रात्रिकालीन सफारी (नाइट सफारी) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के बिंदु क्रमांक 48.7 में Complete ban on night tourism लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही बिंदु क्रमांक 50.1.5 में NTCA (National Tiger Conservation Authority) की पर्यटन संबंधी गाइडलाइन के पूर्ण पालन का स्पष्ट आदेश दिया गया है, जिसमें नाइट टूरिज़्म पर पूर्ण प्रतिबंध की व्यवस्था शामिल है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभरंजन सेन द्वारा समस्त क्षेत्र संचालकों को निर्देशित किया गया है कि 1 दिसम्बर 2025 से सभी टाइगर रिज़र्व में नाइट सफारी बंद की जाए। जारी आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भोपाल स्थित मुख्यालय को भेजी जाए।
इसके अतिरिक्त आदेश की प्रतिलिपि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।
इस निर्णय के बाद अब राज्य के किसी भी टाइगर रिज़र्व में पर्यटक रात के समय सफारी नहीं कर सकेंगे।
पेंच नेशनल पार्क में रात्रि कालीन सफारी का संचालन 01 दिसंबर से बंद
पेंच टाईगर रिजर्व के उपसंचालक रजनीश कुमार सिंह (भा.व.से.) ने रविवार को जानकारी दी कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश के पालन मे रात्री कालीन सफारी (निशा सफारी) का संचालन सोमवार 01 दिसंबर 2025 से बंद किया जाता है।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया