लखनऊ, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पांच हजार स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। लखनऊ बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो।
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके लिए सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। बाद में इस मामले काे लेकर सीतापुर जनपद के बच्चों की तरफ से लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में एक
याचिका दायर कर स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने इस मामले को
नीतिगत मानते हुए सरकार के फैसले काे उचित ठहराया है।
(Udaipur Kiran) / दीपक
