– एडीजे प्रथम अनुराग कुरील ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट,09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में घर से युवक को ले जाकर मारने के बाद पेड़ पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 30,000-30,000 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 29 अप्रैल 2015 को कर्वी कोतवाली के अंतर्गत कोलौहा गांव के निवासी जयराम पुत्र स्व सुंदरलाल ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में जयराम ने बताया था कि बीती 28 अप्रैल 2015 की शाम उसका पुत्र मुलायम घर में था। इस दौरान गांव के ही रहने वाले विजय यादव और बिल्लू उर्फ सोमपाल यादव बांदा जिले के बदौसा थाने के शाहपुर गांव के निवासी झुल्लू उर्फ चन्द्रपाल यादव के साथ वहां आए और मुलायम को भगवतपुर ले जाने की बात करने लगे। इस पर मुलायम की मां ने पुत्र को वहां जाने से मना किया। इस पर तीनों लोग कुछ देर में वापस लौटने की बात कहकर मुलायम को ले गए। देर रात्रि तक उसके वापस न लौटने पर घर के लोग पता लगाने के लिए बाहर निकले और इस दौरान घर के बाहर मुलायम की लाश एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटकती हुई मिली। मृतक के पिता ने बताया कि मुलायम को बिल्लू, विजय व झुल्लू अपने अन्य सहयोगियों की मदद से मार डाला है। बताया कि तीन दिन पहले झुल्लू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और घटना से पूर्व विजय से घर के सम्बन्ध में विवाद हुआ था। इसके चलते आरोपियों ने उसके पुत्र को मार डाला और आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 30,000-30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल
