
जयपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय पीड़िता को गुड़गांव ले जाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाने वाले अभियुक्त किराएदार युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। ऐसे में यदि घटना को लेकर पीडिता की सहमति भी रही तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 22 जनवरी, 2022 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी सुबह करीब चार बजे बिना बताए कहीं चली गई है। उसे आसपास और रिश्तेदारों के घर तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए करीब आठ दिन बाद पुलिस ने गुड़गांव से पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसके घर किराए पर रहता था और दोनों फोन पर बातचीत करते थे। घटना के दिन वह उसे गुड़गांव से लेने उसके गांव आया था। इस दौरान वह उसके साथ चली गई। जहां वे करीब आठ दिन रहे और इस दौरान अभियुक्त ने उसकी मर्जी से संबंध बनाए। वहीं बाद में पुलिस और उसके परिजन आकर उसे गांव ले आए। इसके साथ ही पीडिता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती है।
—————
(Udaipur Kiran)