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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 06 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना फरिहा क्षेत्र निवासी एक 12 वर्षीय बालिका 3 जून 2022 को हरि बघेल की दुकान पर टीवी देखने गई थी। वहां से लौटते समय खरंजे पर रवि बघेल खड़ा मिला। वह किशोरी को जबरन मुंह बंद कर चरी के खेत में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका ने घर लौटकर अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी बात सुन परिवार के लोग हैरत में पड़ गए। बालिका के पिता ने थाने पहुंच रवि बघेल पुत्र छोटेलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय रवि बघेल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे दुष्कर्म, पाक्सो तथा एससी एसटी एक्ट में दोषी माना।

न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) /कौशल /मोहित

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