-चार साल पूर्व की गई हत्या में दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । होटल मालिक पर गोली चलाने व उसके भाई की गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के पांच आरोपियों को गुरुवार को दोषी ठहराया गया। यहां की एक अदालत ने दोषियों को उम्रकैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार आठ अक्टूबर 2021 को थाना पटौदी जिला गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना मिली थी कि मेडीक्योर अस्पताल में एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया है। इस सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। अस्पताल में मौजूद मृतक व्यक्ति के भाई ने पुलिस को बातया कि उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गबई है। उसका दूसरा भाई मेदांता अस्पताल में गोली लगने से घायल होने पर उपचाराधीन है। पुलिस वहां से मेदांता अस्पताल पहुंची। वहां भर्ती घायल व्यक्ति ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत कहा कि वह गांव सांपका में होटल चलाता है। आठ अक्टूबर को वह, उसका भाई भाई अजीत निवासी गांव सांपका जिला गुरुग्राम व होटल की अन्य लेबर होटल के पीछे की तरफ बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति आया और बोला अब फ्लिप्कार्ट में तुम्हारी लेबर काम नहीं करेगी। मैं तुम्हे देख लूंगा कह कर चला गया। लगभग 30 मिनट बाद पांच-छह युवक वहां आए और बोले कि तुमने उस फ्लिपकार्ट वाले से क्या कहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनमें से एक लडक़े ने उसे थप्पड़ मारा। एक अन्य लडक़े ने एक पिस्तौल निकाली व जान से मारने की नीयत से उसकी तरफ गोली चला दी। गोली उसकी जांघ में लगी। उस लडक़े ने दो गोली और चलाई, जिनमें से एक गोली उसके भाई के पेट में व एक गोली उसके कुल्हे में लगी। तभी होटल की लेबर आई तो लडक़े वहां से फरार हो गए। उसके भाई को गंभीर हालत में मेडिक्योर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने हत्या की वारदात में पांच आरोपियों अजय निवासी गांव जाटोली जिला गुरुग्राम, जितेन्द्र, रोहित दोनों निवासी गांव खंडेवाला फर्रूखनगर जिला गुरुग्राम, अरुण कुमार व संदीप कुमार दोनों निवासी गांव तिरपड़ी जिला गुरुग्राम को काबू करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जांच, पड़ताल की। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।
(Udaipur Kiran)
