Haryana

नूंह में नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद, 60 हजार रुपये का जुर्माना

नूंह, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । नूंह की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को आठ वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के दोषी इकलास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस सूत्राें के अनुसार, रेप का यह मामला 20 अप्रैल 2023 का है। इकलास नामक व्यक्ति ने आकेड़ा गांव की आठ साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग लोग इक्ट्ठा हो गए। लोगों को देखकर दोषी इकलास मौके से फरार हो गया।

बच्ची के परिवार के लोगों ने शिकायत पुलिस को दी। नूंह महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ढाई साल तक चली अदालती कार्रवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत ने 19 अगस्त को इकलास को दोषी ठहराया। अदालत ने 22 को अपना आदेश सुरक्षित रखा और शनिवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी दोषी पर लगाया है। नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने जरूरी साक्ष्य अदालत में पेश किए। करीब ढाई साल तक सुनवाई के बाद दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran)

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