
उरई, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 16 साल बाद कमलेश हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हत्यारोपित शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय जाटव को आजीवन कारावास और एक लाख पंद्रह हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह मामला 16 साल पुराना है, जब कमलेश की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी और शव के 8 टुकड़े कर दिए गए थे।
वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया। 26 मई 2009 काे कमलेश का अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। शव के 8 टुकड़े कर दिए गए थे। रेलवे क्रासिंग के पास फेंक दिए गए थे। इस मामले में आरोपित शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय जाटव 2014 से फरार था और मई 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
जिला न्यायालय ने इस मामले में आरोपित शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय जाटव को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उस पर 1.15 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मृतक कमलेश के बेटे राहुल गोलू ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सजा दिलाने के लिए वह हाईकोर्ट जाएंगे। राहुल ने कहा, अब पिता की आत्मा को शांति मिलेगी।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
