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दुष्कर्म के दोषी पौलुस तिर्की को उम्रकैद

सिविल कोर्ट फाइल फोटो

रांची, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । रांची सिविल कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पौलुस तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष कोर्ट ने पौलुस तिर्की की सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पौलुस को 21 अगस्त को दोषी करार दिया गया था। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को 12 सितंबर 2022 को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़िता की मां ने नामकुम थाना में अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के मुताबिक आरोपित सितंबर 2022 को सुबह 8 बजे बच्ची के घर आया और बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल, पलांडू भेजने के बहाने ले गया और लगभग 10 बजे पीड़िता रोते हुए घर वापस आई। पूछने पर बोली चाचा उसे स्कूल नहीं ले गए बल्कि उसे चूना-भट्ठा के पास एक जर्जर घर में ले गए और गलत काम किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नामकुम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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