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महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 16 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को महिला की गोली मारकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र के तिलक नगर निवासी सुधा देवी की 20 मई 2023 को सरे राह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अस्पताल जा रही थी। पति ने हत्या के मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान इस मामले में आकाश पुत्र लोकेंद्र उर्फ लौकी का नाम प्रकाश में आया। वह नगला पान सहाय का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद आकाश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की।

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आकाश को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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