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हत्या के दाेषी काे आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो

मीरजापुर, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जनपद में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मीरजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक मामले में काेर्ट ने दाेषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दाेषी पर 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली कटरा में वादी यज्ञ नारायण ने तहरीर देकर बताया कि उसके भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी रेनू, पुत्री हर्षिका और पुत्र आरूष की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना पर थाना कोतवाली कटरा में धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने नामजद आरोपी राम नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन में प्राथमिकता दी गई। थाना कोतवाली कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग,पैरवी सेल ने अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया और सशक्त पैरवी सुनिश्चित की।

अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को दोषी राम नारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सफल पैरवी में अभियोजन अधिकारी डीजीसी आलोक राय, विवेचक उप निरीक्षक राजेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी मंजू राय व मुख्य आरक्षी पवन कुमार राय तथा पैरोकार आरक्षी सिकंदर चौहान की अहम भूमिका रही।

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(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा

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