
जयपुर, 23 जून (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के प्रति ऐसे अपराध बढ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया की पीडिता के पिता ने 11 मई, 2019 को भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उनके किराए पर रहता था। उसकी 16 साल की बेटी 6 अप्रैल की रात करीब एक बजे टॉयलेट के लिए उठी थी। इस दौरान अभियुक्त उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और गेट बंद कर छेडछाड करने लगा। तभी पीडिता के चाचा ने आवाज सुनकर अभियुक्त के कमरे को खुलवाया। इस दौरान अभियुक्त उसे धमकी देकर भाग गया। रिपोर्ट में कहा गया कि बाद में अभियुक्त ने पीडिता को जबरन मोबाइल फोन दिया और अब फोन पर धमकी देता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने एफआईआर के तथ्यों को दोहराते हुए अदालत को बताया कि अभियुक्त ने एक रात उसे फोन कर बाहर बुलाया और पास के खाली मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह आकर सो गई। वहीं अगले दिन जब अभियुक्त का फोन आया तो चाचा ने उसे फोन पर बात करते हुए देख लिया। इसके बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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(Udaipur Kiran)
