
जयपुर, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सूरज शर्मा उर्फ दुर्गेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने उसे उसकी अश्लील फोटो दिखाकर और धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया है। यदि अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया गया तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 जून, 2021 को कालवाड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी मार्च, 2003 में जन्मी बेटी दो साल की उम्र से ही अपने नाना के घर रहती है। पिछले कुछ दिनों से उदास रहने के चलते वह उसे अपने घर ले आया था। यहां पीडिता ने उसे बताया कि नाना के घर रहने के दौरान अभियुक्त ने उससे जबरन दोस्ती कर ली थी। वहीं घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर अभियुक्त ने उसके साथ अलग-अलग जगह पर कई बार दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो भी खींच ली। पीडिता ने यह भी बताया कि उसके पिता लेने आए तो अभियुक्त ने बाड़े में आकर उसे जबरन साथ ले जाना चाहा, लेकिन पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडित पक्ष उससे वसूली करना चाहता है। ऐसे में उसे जबरन फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran)
