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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) ।न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला क्षेत्र अन्तर्गत 10 सितम्बर 2021 को एक नाबालिग गांव के बाहर खेत पर गई थी तभी पीछे से राजू उर्फ राजकुमार पुत्र भूरी सिंह आ गया। उसने बालिका को बुरी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद राजू उर्फ राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहो की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजू उर्फ राजकुमार को दोषी माना।न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 21000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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