लेह, 2 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट ने 24 सितंबर, 2025 को हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई के दौरान चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।
उपजिला मजिस्ट्रेट नुबरा मुकुल बेनीवाल को घटना के विस्तृत तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आदेश में लिखा है कि चूँकि ज़िला मजिस्ट्रेट लेह ने आदेश संख्या 03 न्यायिक दंड प्रक्रिया संहिता, 2025 दिनांक 26/09/2025 के तहत, 24/09/2025 को लेह में हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस कार्रवाई के दौरान 04 व्यक्तियों की मृत्यु की मजिस्ट्रेट जाँच के लिए मुकुल बेनीवाल को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है।
जबकि जाँच का उद्देश्य कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति, पुलिस कार्रवाई और परिणामस्वरूप 04 व्यक्तियों की मृत्यु के विस्तृत तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना है जिनमें जिग्मेट दोरजे पुत्र यूंटन चोस्पेल निवासी खरनाक, रिनचेन दादुल पुत्र त्सेरिंग मोरुप निवासी हनु, स्टैनज़िन नामगेल पुत्र नवांग ज़ोटपा निवासी इगू और त्सावांग थारचिन पुत्र स्टैनज़िन नामग्याल निवासी स्कर्बुचन शमिल हैं।
आदेश में निर्देश दिया गया है कि विस्तृत जाँच रिपोर्ट चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
इस घटना के बारे में जानकारी रखने वाला, घटना के संबंध में जाँच अधिकारी के समक्ष मौखिक साक्ष्य/लिखित बयान/सामग्री साक्ष्य (फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग) दे सकता है।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
