
जयपुर, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 से जुडे विभिन्न विवादों को लेकर दायर करीब तीन सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी कर ली है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश चन्द्र सैनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाओं में अधिवक्ता रमाकांत गौतम और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती-2013 में 19 हजार 275 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जून 2013 में इनमं से सात हजार पदों पर नियुक्ति दी गई। वहीं बाद में बोनस अंकों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती में रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2016 को बोनस अंकों का विवाद तय कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने शेष पदों को भरने की सहमति दी। याचिका में कहा गया कि भर्ती के करीब छह हजार पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। वहीं कंप्यूटर पात्रता, दस्तावेज सत्यापन सहित अन्य बिंदुओं को लेकर भी विवाद है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शेष पदों को मंत्रालयिक पदों में शामिल कर बाद में भर्ती निकाल दी थी। ऐसे में भर्ती का अस्तित्व समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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(Udaipur Kiran)
