
रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष दर्ज हुई उपस्थिति
कोलकाता, 16 जून (Udaipur Kiran) । सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष को कलकत्ता हाई कोर्ट की विशेष पीठ के सामने पेश होना था। लेकिन पीठ के एक न्यायाधीश चिकित्सा कारणों से उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि अदालत के निर्देश के मुताबिक कुणाल घोष ने उपस्थिति दी, जिसे रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष दर्ज किया गया।
घोष ने बाहर निकलते हुए कहा, “मेरे खिलाफ रूल जारी हुआ था? मुझे बताना होगा कि मुझे जेल क्यों न भेजा जाए या दंड क्यों न दिया जाए। इसी कारण मुझे पीठ के सामने पेश होना था। आज मैं इसलिए आया था।”
घोष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी, अयन चक्रवर्ती और राहुल मिश्रा मौजूद थे। बनर्जी ने न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी से कहा कि मैं चंडीगढ़ से केवल इस मामले के लिए आया हूं, मेरा मुवक्किल भी आया है, अब जब पीठ नहीं बैठ रही तो क्या होगा? इसके बाद न्यायाधीश के निर्देश पर घोष की उपस्थिति रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष दर्ज कर दी गई।
यह मामला एसएलएसटी शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा उम्मीदवारों के एक विवादास्पद प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया है। इस प्रदर्शन में घोष का नाम अंत में जोड़ा गया।
19 मई की सुनवाई में घोष की ओर से कहा गया था कि उनका हलफनामा तैयार है लेकिन चूंकि पुलिस रिपोर्ट देर से मिली, इसलिए उसे शामिल करना जरूरी है, इस वजह से हलफनामा जमा नहीं किया गया।
कोर्ट ने पाया कि किसी भी पक्ष ने हलफनामा दाखिल नहीं किया, जिसके बाद 16 जून को सभी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह भी कहा था कि बिना अनुमति के कोई बाहर नहीं जा सकेगा।
हालांकि आज विशेष पीठ की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हुई, लेकिन घोष की उपस्थिति दर्ज हो गई और अब उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिल गई है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
