कोरबा, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । कलेक्टर अजीत वसंत ने तहसील कार्यालय पसान में पदस्थ पटवारी गोविन्द राम कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध थाना जांजगीर में दर्ज आपराधिक प्रकरण के आधार पर की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा, कोरबा निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर कार्यालय से गुरुवार काे प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से प्राप्त पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिली कि थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 961/2025, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक शासकीय सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। जांच में यह पाया गया कि उक्त आपराधिक प्रकरण में पटवारी गोविन्द राम कंवर संलिप्त हैं।
प्रशासन ने माना कि पटवारी गोविन्द राम कंवर ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(क), (ख) एवं (ग) का उल्लंघन है। इस आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
निलंबन आदेश के अनुसार, गोविन्द राम कंवर निलंबन अवधि में भू-अभिलेख शाखा, कोरबा में रहेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
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(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी