
मुरादाबाद, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को थाना कटघर क्षेत्र के नौ साल पुराने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपित दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।
थाना कटघर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 7 फरवरी 2016 को थाना कटघर में बलदेवपुरी निवासी गणेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवाकर ले गया है। उसने आरोपी के घर जाकर बेटी वापस मांगी तो उसे जान से मारने की धमकी दी और घर से भगा दिया। इस मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए।
पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में 14 जून 2016 को आरोपी गणेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत में चली। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और मो. अकरम खान ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम गणेश को आज दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
