Haryana

पानीपत : नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

पानीपत न्यायिक परिसर

पानीपत, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में शुक्रवार को कड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो और आईपीसी की कई धाराओं में दोषी करार देते हुए 20 साल की कड़ी कैद और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने डीएलएसए के माध्यम से पीड़िता को 8 लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश भी दिया।

फैसला स्पेशल जज पियूष शर्मा की अदालत ने सुनाया। मामला चार जनवरी 2022 का है। पानीपत की एक कालोनी के व्यक्ति ने पानीपत के थाना सैक्टर 29 पुलिस को दरखास्त दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी फलौरा चौक मंडी में सब्जी लेने गई थी लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी।

परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत में लिखा गया कि 13 जनवरी की रात करीब 10 बजे लड़की अचानक घर लौटी। उसने परिवार को बताया कि 4 जनवरी को जब वह सब्जी लेने गई थी तो वहां उसे जाबिद निवासी जरबरी, पश्चिम बंगाल, हाल निवासी पानीपत) मिला। उसने उसे बहलाया-फुसलाकर कोल्डड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को ट्रेन में पाया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया कि जावेद उसे ट्रेन से केरल ले गया। वहां अपने दोस्त फराज के कमरे में रखा। आरोपी ने उसे जबरन नशीले पदार्थ दिए और लगातार उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म करता रहा। करीब दस दिन बाद यानी 13 जनवरी को आरोपी उसे अर्ध-बेहोशी की हालत में फलौरा चौक पर छोड़ गया। जाते समय धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो परिवार को जान से मार देगा। शिकायत पर थाना सैक्टर 29 पुलिस ने 14 जनवरी 2022 को केस दर्ज किया। जांच एसआई योगेश कुमारी को सौंपी गई। पीड़िता के मेडिकल सैंपल और कपड़े एफएसएल मधुबन भेजे गए। जांच में आरोपी जाबिद की पहचान हुई। 5 मार्च 2022 को उसे एसआई सुभाष चंद्र ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ कर घटनास्थल की निशानदेही करवाई गई। 6 मार्च को उसका मेडिकल और डीएनए सैंपल लिया गया , खून का सैंपल भी एफएसएल भेजा गया। पुलिस ने पीड़िता का जन्म प्रमाण और आधार कार्ड भी सबूत में जुटाए। जांच पूरी होने पर 2 जून 2022 को अदालत में चालान पेश किया गया। आरोपी तब से न्यायिक हिरासत में था। इसी मामले में स्पेशल कोर्ट पोक्सो फास्ट ट्रैक के जज पियूष शर्मा ने फैसला सुनाया।

(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा

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