
सुलतानपुर, 07 अगस्त (Udaipur Kiran) । सुलतानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केजरीवाल बिना किसी सूचना के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे।
यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय केजरीवाल अमेठी में आप उम्मीदवार कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे। इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई सुलतानपुर के जिला न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
केजरीवाल के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने गुरुवार को बताया केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है। केजरीवाल का पासपोर्ट अवधि समाप्त हो चुका है।
विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अनुरोध को सशर्त स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।
(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त
