HEADLINES

शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण में कटारा को जमानत नहीं

हाईकाेर्ट

जयपुर, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य रहे आरोपित बाबूलाल कटारा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपित पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। उसने आरपीएससी के सदस्य के तौर पर संवैधानिक पद पर रहते हुए यह कृत्य किया है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अदालत ने मामले में बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

बाबूलाल कटारा की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ पेपर लीक को लेकर उदयपुर के बेकरिया थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वह 18 अप्रैल, 2023 से जेल में बंद है, जबकि आधा दर्जन सह आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट से और दो आरोपितों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मामले में उसके खिलाफ पेश आरोप पत्र में ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है। जिसकी सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि आरोपी ने आरपीएससी का सदस्य होते हुए परीक्षा की सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र मुख्य आरोपी शेर सिंह को साठ लाख रुपये में दिया था। जांच में आया है कि आरोपित ने अपने सरकारी निवास पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। आरोपित के कब्जे से 51.20 लाख रुपये और 541 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद हुए हैं। आरोपित ने आरपीएससी का सदस्य होते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रश्न पत्र लीक किया है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top