Jammu & Kashmir

कश्मीर अपराध शाखा ने कुपवाड़ा मामले में आरोपी सलीम अकबर के खिलाफ किया आरोपपत्र दाखिल

श्रीनगर, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के माध्यम से बीमा पॉलिसी धारकों को ठगने के आरोप में आरोपी सलीम अकबर के खिलाफ उप-न्यायाधीश कुपवाड़ा के समक्ष आरोपपत्र दायर किया है।

एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने आईपीसी की धारा 420 और आईटी अधिनियम की धारा 66डी के तहत पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एफआईआर संख्या 253/2023 के मामले में आरोपपत्र दायर किया है। आरोपपत्र औपचारिक रूप से उप-न्यायाधीश, कुपवाड़ा की माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यह मामला पुलिस पोस्ट द्रगमुल्ला, कुपवाड़ा में प्राप्त एक शिकायत से उत्पन्न हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि सलीम अकबर पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी ह्यहामा बाटापोरा, कुपवाड़ा (वर्तमान में मालपोरा नगरी हातमुल्ला में रह रहा है) निर्दाेष बीमा पॉलिसी धारकों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और आदित्य बिड़ला सन लाइफ जैसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनियों का पूर्व टेली-कॉलर था ने ग्राहकों से धोखे से पॉलिसी की किस्तें लीं। ये भुगतान बीमा कंपनियों की जानकारी या अनुमति के बिना, उसकी पसंद के बैंक खातों में भेजे गए।

बयान में कहा गया है कि जांच से यह भी पता चला कि सलीम अकबर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यवस्थित घोटाला किया और धोखाधड़ी और विश्वासघात के कृत्य किए। जांच के निष्कर्षों के आधार पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में जांच अपराध शाखा, श्रीनगर को स्थानांतरित कर दी गई।

तदनुसार मामले में न्यायिक निर्णय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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