
-सीमाओं पर मोबाइल लैब से जांच शुरू
हरिद्वार, 1 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर बेहद सतर्क है। यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों में मिलावट खोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की सभी तैयारी कर ली गई है। एफडीए आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने संबंधित जिलों—देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी—को निर्देश जारी कर दिए हैं कि बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
अपर आयुक्त ताजबर सिंह ने कहा कि फड़, ठेले, ढाबे, होटल और भोजनालयों को भी लाइसेंस के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई भी कारोबारी बिना पंजीकरण या लाइसेंस के व्यापार करता पाया गया, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड की सीमाओं पर एफडीए द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स तैनात कर दी गई हैं। यह टीमें श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही त्वरित जांच करेंगी। यदि किसी भी खाद्य सामग्री में संदेह हुआ तो तुरंत नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त भंडारों में परोसे जा रहे भोजन पर भी नजर रहेगी। एफडीए ने निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर एनजीओ, धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित पंडालों व भंडारों में परोसे जाने वाले भोजन की भी गुणवत्ता जांची जाएगी। मिलावट से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 18001804245 जारी किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
