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वकीलों का न्यायिक बहिष्कार 27 अगस्त को भी जारी रहेगा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही की अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्कार कल यानि 27 अगस्त को भी जारी रहेगा। आज देर शाम तक सरकार और वकीलों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।

बता दें कि देश भर के वकीलों के रजिस्ट्रेशन और नियमन के लिए बनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन पर एतराज जताया है।

आज न्यायिक बहिष्कार के चौथे दिन भी वकील सड़कों पर नजर आए। दिल्ली की सभी निचली अदालतों में वकीलों ने आज कोर्ट परिसर के अलावा सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। आज तीस हजारी कोर्ट के बाहर रेड लाइट पर वकीलों ने उप-राज्यपाल का पुतला जलाया। साकेत कोर्ट में बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकील कोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गये। कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने मेट्रो स्टेशन के पास पूरा सड़क जाम कर दिया। राऊज एवेन्यू कोर्ट का गेट बंद कर वकील नारा लगाते नजर आए।

वकीलों के मुताबिक जब तक उप-राज्यपाल की ओर से नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कोआर्डिनेशन कमेटी ने 27 अगस्त को भी कोर्ट के अंदर नायब कोर्ट और किसी भी पुलिसकर्मी , सरकारी वकील, ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को को कोर्ट में प्रवेश नहीं करने देने का फैसला किया है।

बता दें कि दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशन के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर 22 अगस्त से वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। अब वकीलों ने सड़कों पर प्रदर्शन करने और उप-राज्यपाल के दफ्तर का घेराव करने की योजना भी बना रहे हैं।

दिल्ली के वकीलों की मांग का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। 23 अगस्त को दोनों संगठनों ने उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की बार एसोसिएशंस ने अलग-अलग नोटिस जारी कर ये मांग की।

इस हड़ताल का आह्वान दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशन के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने किया है। कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी। इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं। उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है। केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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