जम्मू, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । जम्मू और कश्मीर गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल संघ (जेकेयूपीएसए) ने केंद्र शासित प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए एस.ओ. 177, 2022 के कुछ प्रावधानों से छूट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के नवीनतम फैसले का स्वागत किया है। यह घोषणा 13 अगस्त 2025 के परिपत्र संख्या 7-जेके(शिक्षा) 2025 के माध्यम से की गई।
जेकेयूपीएसए के अध्यक्ष शौकत चौधरी ने इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण राहत बताया, जो हजारों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करेगा और साथ ही निजी स्कूलों को एस.ओ. 177 के तहत जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 में 2023 के संशोधन में पेश किए गए जटिल प्रावधानों का पालन करने के लिए और समय देगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2023-24 सत्र में, कई स्कूलों को वैध बोर्ड पंजीकरण से वंचित कर दिया गया था, जिससे कक्षा 10 और 12 के छात्रों को पास के सरकारी संस्थानों में दाखिला लेना पड़ा।
2024 में, जेकेयूपीएसए के निरंतर प्रयासों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, एक वर्ष के लिए एकमुश्त छूट प्रदान की गई। उस अवधि के समाप्त होने के करीब होने पर, एसोसिएशन ने दीर्घकालिक समाधान के लिए नीति निर्माताओं के साथ फिर से बातचीत की। चौधरी ने बताया कि अप्रैल 2025 में, जेकेयूपीएसए ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिन्होंने इस मामले को शिक्षा मंत्री सकीना इटू के पास भेज दिया, और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने भी इस पर सहयोग दिया।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
