
जींद, 11 अगस्त (Udaipur Kiran) । एडीजे शिफा की अदालत ने सोमवार को नशा तस्करी के जुर्म में एक तस्कर को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी छह साल पहले स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार जून 2019 को शहर थाना नरवाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जिसके अनुसार शहर थाना पुलिस की टीम हिसार चुंगी रोड से हरियल चौक की तरफ गश्त कर रही थीए तभी चमेला कॉलोनी की तरफ से एक युवक निकला जो पुलिस को देखते ही एकदम से तेज कदमों से वापस मुडऩे लगा। पुलिस को संदेह हुआ तो उसका पीछा किया। युवक झाडिय़ों में छिपने लगा तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान चमेला कॉलोनी निवासी सुरेंद्र उर्फ गूंगा बताया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से स्मैक बरामद हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला कर स्मैक का वजन करवाया गया तो 30 ग्राम वजन हुआ।
बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। सोमवार को एडिशनल सैशन जज शिफा की अदालत ने सुरेंद्र उर्फ गूंगा को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
