झज्जर, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला के एक गांव की निवासी एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 17 साल कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप था की नाबालिग लड़की को युवक बहला फुसला कर अपने घर ले गया और शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिला दिया। जिस लड़की पूरी तरह सुध में नहीं रही तो युवक ने दुष्कर्म किया।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की यह वारदात जुलाई 2023 में हुई थी। बेटी द्वारा सारी जानकारी देने के बाद मां ने महिला थाना झज्जर में मामले की शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत के आधार पर आरोपों की जांच की गई। केस से संबंधित साक्ष्य जुटाए गए और अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। झज्जर पुलिस में केस की मजबूती के साथ पैरवी की। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता की धारा 366 और 363 लगाई गई थी।न्यायालय ने पुलिस से सभी साक्ष्य प्राप्त किया और उन पर विचार किया। केस से संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। सुनवाई और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने युवक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी ठहराया और गत मंगलवार को कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 17 साल कैद और 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी। झज्जर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 366 में पांच साल कारावास व सात हजार रुपये जुर्माना और भारतीय न्याय संगीता की धारा 363 में दो साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज