Madhya Pradesh

झाबुआ : दुष्कर्म का आरोपित पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित

दुष्कर्म के आरोपित को कारावास

झाबुआ, 28 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा दुष्कर्म के आरोप में ग्राम बेहड़ी हाड़ी निवासी आरोपित को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस जानकारी अनुसार आरोपित द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर राजस्थान के निंबाहेड़ा ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा शनिवार को प्राप्त हुई जानकारी अनुसार बालिका के परिजन द्वारा इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक चार जून 2022 को पीड़िता ग्राम में आयोजित एक विवाह समारोह में गई थी। इसी समारोह में ग्राम बेहड़ी हाड़ी का रहने वाला बबलू भी मौजूद था, जिसे पीड़िता पूर्व से जानती थी। रात लगभग 11:00 बजे जब पीड़िता शौच के लिए घर के पीछे गई, तो बबलु भी वहां पहुंचा और उससे प्रेम करने और विवाह का झांसा देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम बेहड़ी हाड़ी होते हुए निम्बाहेड़ा ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी, किंतु दिनांक 15 जून 2022 को पीड़िता ने मौका देखकर अपने पिता को फोन कर बुला लिया, जिसके बाद उसके माता-पिता और भाई उसे निम्बाहेड़ा से अपने घर लेकर आए।

इस घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना थांदला में अपराध क्रमांक 440/2022 अंतर्गत धारा भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 506 एवं धारा 5 (एल) /6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई और विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपर सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपित बबलू पुत्र पप्पु कटारा, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बेहड़ी हाड़ी को दोषी पाते हुए, 5 एल /6 पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती मनीषा मुवेल द्वारा किया गया।

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(Udaipur Kiran) / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा

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