Madhya Pradesh

झाबुआ: जिला न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपित पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

झाबुआ, 20 जून (Udaipur Kiran) । जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र के ग्राम गोरियाखांदन में पिछले वर्ष घटित हुई सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास सहित ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है। हत्या के आरोपित पति द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या दर्शाने के उद्देश्य से उसकी लाश को रस्सी से लटका दिया गया था। हत्या की रिपोर्ट थाना काकनवानी में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ, विधि सक्सेना द्वारा विचारणोपरांत आरोपित को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई गई है।

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उक्त मामले में शुक्रवार को दी गई जानकारी अनुसार दिनांक 18 फरवरी 2024 को मनीषा पति कमलेश सिंगाडिया, उम्र 28 वर्ष, का शव उसके निवास स्थान पर कमरे के अंदर लोहे के एंगल में नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। और मृतका के शरीर पर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। पीएम रिपोर्ट तथा मर्ग जांच के आधार पर महिला की मृत्यु आत्महत्या न होकर हत्या करना पाई गई। पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतिका का पति कमलेश अत्यधिक शराब का सेवन करता था और आए दिन मनीषा के साथ मारपीट करता था। घटना दिनांक को भी आरोपी ने मनीषा के साथ मारपीट करते हुए गला घोंटकर उसकी हत्या की और फिर घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से उसे रस्सी से लटका दिया। हत्या के इस मामले में थाना काकनवानी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2024 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तत्कालीन एसडीओपी थांदला रविन्द्र राठी द्वारा विवेचना की गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी मानसिंह भूरिया द्वारा की गई।

प्रधान न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ, श्रीमती विधि सक्सेना द्वारा आरोपी कमलेश पुत्र वाला सिंगाडिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गोरियाखादन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran) / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा

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