
कोरबा/जांजगीर-चांपा, 12 नवम्बर (हि. स.। थाना जांजगीर पुलिस ने क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त निगरानी बदमाश सतीश यादव उर्फ बाटा के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन आज बुधवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा को भेजा है।
पुलिस के अनुसार सतीश यादव उर्फ बाटा (उम्र 29 वर्ष) निवासी आईबी रेस्ट हाउस के आगे, थाना जांजगीर क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ अब तक लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर अपराधों के कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ चार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है।
पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद आरोपित के आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया है। उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में दहशत और भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस के अनुसार ऐसे अपराधियों की वजह से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसी कारण थाना जांजगीर पुलिस ने सतीश यादव को आदतन बदमाश मानते हुए उसे जिला बदर करने की सिफारिश की है। प्रस्तावित कार्रवाई के तहत आरोपित को जांजगीर-चांपा जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया जा सकता है ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधियों पर सख्त निगरानी और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि आमजन सुरक्षित महसूस करें और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
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(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी