Jammu & Kashmir

जम्मू पुलिस ने आबकारी अधिनियम के उल्लंघन में दोषसिद्धि हासिल की

जम्मू, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जम्मू पुलिस ने अवैध शराब रखने और बेचने के एक मामले में दोषसिद्धि हासिल कर ली है जिससे क्षेत्र में आबकारी संबंधी उल्लंघनों पर अंकुश लगाने की उसकी प्रतिबद्धता और पुख्ता हो गई है। यह दोषसिद्धि इस साल की शुरुआत में आर.एस. पुरा इलाके में की गई त्वरित और सक्रिय पुलिस कार्रवाई के बाद हुई है।

15 जुलाई 2025 को आर.एस. पुरा पुलिस स्टेशन की एक टीम नियमित गश्त पर थी जब उन्हें बडयाल क़ज़ियां में एक घर से अवैध शराब के व्यापार के बारे में कार्रवाई योग्य सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने छापा मारा और एक व्यक्ति कृष्ण सिंह, पुत्र बलदेव सिंह, निवासी बडयाल क़ज़ियाँ, को गिरफ्तार किया।

छापे के दौरान, पुलिस ने जेके स्पेशल व्हिस्की के 54 क्वार्टर (प्रत्येक 180 मिली) बरामद किए जो कथित तौर पर आरोपी के घर के बाहर अवैध रूप से बेचे जा रहे थे।

बरामदगी के बाद आर.एस. पुरा पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम की धारा 48(ए) के तहत एफआईआर संख्या 146/2025 दर्ज की गई।

गहन जाँच और निरंतर कानूनी अनुवर्ती कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। 11 अक्टूबर 2025 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी कृष्ण सिंह को दोषी ठहराया और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत ₹2000/- का आर्थिक दंड लगाया।

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(Udaipur Kiran) / SONIA LALOTRA

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