जम्मू,, 15 सितंबर (Udaipur Kiran News) । जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है, हालांकि जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है।
यह मामला एफआईआर संख्या 0130/2025 से जुड़ा है, जिसे नए भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में धारा 356(2) (अपमान के इरादे से हमला), धारा 79 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और धारा 351(2) (लोक सेवक को रोकने के लिए बल प्रयोग) लगाई गई हैं।
जस्टिस राजेश सेखरी ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों में आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की।
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(Udaipur Kiran) / अश्वनी गुप्ता
