
जलपाईगुड़ी, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी की विशेष पॉक्सो अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त का नाम अजीदार रहमान है। घटना जलपाईगुड़ी जिले के पहाड़पुर इलाके की है। सहायक लोक अभियोजक के अनुसार, पिछले साल चार अक्टूबर को कोतवाली थाने की पुलिस ने नौ साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में अजीदार रहमान को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अजीदार अपनी बेटी की दोस्त को खाने का लालच देकर घर बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। मामले की जांच के दौरान नौ लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपित का अपराध सिद्ध हुआ। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपित अजीदार को शुक्रवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में नाबालिग के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया। यह सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार
