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संशोधित : नाबालिका से दुष्कर्म मामले में जलपाईगुड़ी अदालत का बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा

(जिले के नाम में संशोधन के साथ पुनः जारी)

कोलकाता, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित को 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2023 का है, जिसमें आरोपित ने अपनी बेटी की सहेली को दुष्कर्म का शिकार बनाया था। अदालत ने एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को पांच लाख की आर्थिक सहायता देने का निर्देश भी दिया है।

घटना जलपाईगुड़ी के राजगंज इलाके की है। अप्रैल 2023 में नौवीं कक्षा की एक छात्रा अपनी सहेली के घर टेलीविजन देखने गई थी। रात के समय सहेली का पिता उसे घर छोड़ने के बहाने साथ ले गया। रास्ते में उसने अंधेरे का फायदा उठाकर छात्रा को एक आम के पेड़ के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता को धमकी भी दी गई कि अगर वह घटना के बारे में किसी को बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

घटना के बाद डरी-सहमी किशोरी ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसकी मां ने शारीरिक बदलाव महसूस किया, तब चिकित्सकीय जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला। लगातार पूछताछ के बाद पीड़िता ने पूरी सच्चाई बताई, जिसके बाद परिजनों ने राजगंज थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत में दो साल तक चली सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान और मेडिकल सबूतों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराया गया। अदालत ने जुर्माना न भरने की स्थिति में दो महीने अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा है।

(Udaipur Kiran) /ओम पराशर

(Udaipur Kiran) / गंगा

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