
जबलपुर, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मरीजों की परेशानी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय मिश्रा ने जिले के सभी पंजीकृत निजी चिकित्सकों को निर्देशित किया कि प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं का नाम अनिवार्य रूप से जेनेरिक नाम से लिखा जाए। यदि ब्रांड नाम लिखना जरूरी हो, तो उसे केवल संदर्भ के रूप में जेनेरिक नाम के साथ ही लिखा जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों में यह बात सामने आई है कि कुछ चिकित्सक ऐसी दवाएं लिख रहे हैं जो केवल उनके क्लिनिक से जुड़े मेडिकल स्टोर या चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध होती हैं। इस व्यवस्था से मरीजों और उनके परिजनों को आवश्यक दवा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे अनावश्यक आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। सीएमएचओ ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सक ऐसी दवा न लिखें जो केवल एक ही दुकान पर उपलब्ध हो, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि दवा शहर के किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सके। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
