
जयपुर, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दीपावली त्यौहार के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेशभर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर वजन और माप उपकरणों की जांच का सघन अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में गुरुवार को अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग एवं पदेन नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशन में जयपुर स्थित दीनानाथ जी की गली में 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यह जांच विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा डिब्बाबंद वस्तु नियम, 2011 के अंतर्गत की गई।
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर सत्यापित बाट-माप और कांटों के प्रमाण पत्र अनुपस्थित पाए गए। साथ ही, कुछ दुकानों में अनाधिकृत एवं भ्रामक पैकेजिंग भी पाई गई। इन उल्लंघनों के चलते विभाग ने संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कुल ₹1,77,000 का जुर्माना लगाया, जिसे राजकोष में जमा कराया गया।
जांच के दौरान कुछ स्थानों पर प्रवर्तन दल को बाधित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्यवाही निरंतर जारी रखी गई। विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय व्यापार संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी व्यापारियों को नियमों की अनुपालना के लिए पाबंद किया।
उल्लेखनीय है कि गलत माप-तौल और पैकेजिंग मानकों के विरुद्ध यह विशेष अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इसके लिए संभाग एवं जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल के लिए जागरूक एवं पाबंद करना है, ताकि उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और संतोषजनक खरीदारी अनुभव प्राप्त हो सके।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उन्हें गलत माप, मानक या मात्रा में किसी प्रकार की शिकायत हो तो वे राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन 1800-180-6030 या 14435, अथवा व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हैल्पलाइन शिकायत के साथ-साथ परामर्श, सलाह और मार्गदर्शन का कार्य भी करती है।
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(Udaipur Kiran)
