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दो माह में 5 हेलीकॉप्टर हादसे, 13 की मौत पर सरकार को ​स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

– सरकार ने कहा, हादसे के बाद उत्तराखंड में हेली सेवाओं पर रोक

– हाई कोर्ट ने लगातार हो रहे हवाई हादसों का लिया स्वतः संज्ञान

नैनीताल, 16 जून (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने हाल में हुई विभिन्न हवाई दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तीन दिन के भीतर ​स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इन दुर्घटनाओं की मीडिया में आई खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बीते दिनों गुप्तकाशी से केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सात लोगों की जान चली गई। इससे पूर्व 08 मई 2025 को उत्तरकाशी जिले में एक अन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट सहित छह लोगों की जान गई थी। तीन अन्य घटनाओं में आपात लैंडिंग करानी पड़ी एवं अन्य समस्याएं आई थीं।

कोर्ट ने पूछा कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इसका क्या कारण है। कोर्ट ने कहा कि हेली यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या हेली सेवाएं उड़ान के चार्ट और मौसम संबंधी नियमों का पालन कर रही हैं। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्थाई अधिवक्ता चंद्र शेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल सरकार ने इन हेली सेवाओं पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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