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अवैध कब्जा करने के मामले में ​स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के सलीमपुर में ग्रामसभा की भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध कब्जा किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार के सलीमपुर निवासी रोबिन कुमार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम सभा की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस भूमि पर खेल का मैदान, जोहड़ एवं खत्ते स्थित हैं जोकि एक सार्वजनिक भूमि है। याचिका में कहा कि जब से यहां पर अतिक्रमण हुआ है, तब से अतिक्रमणकारी उन्हें इसे सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं करने दे रहे हैं और न ही खेल मैदान में बच्चों को खेलने दे रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने तहसीलदार व जिला अधिकारी से भी शिकायत की लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की प्रार्थना की गई।

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(Udaipur Kiran) / लता

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