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अलकनंदा अपार्टमेंट प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–45 दिनों में कब्जा और विलम्ब पर एसबीआई की दर से मुआवजे का निर्देश

प्रयागराज, 16 जून (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अलकनंदा अपार्टमेंट के आवंटियों को सभी औपचारिकताएं पूरी कर 45 दिनों के भीतर सभी सुविधाओं के साथ फ्लैट में कब्जा प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही लगभग आठ साल के विलम्ब के लिए एसबीआई की दर से (लगभग 10 प्रतिशत ब्याज) मुआवजा अदा करने का निर्देश भी दिया है।

यह आदेश रेरा के अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने पॉल्सन सैमुएल व तीन अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है।

याचियों को 10 दिसम्बर 2014 को अलकनंदा अपार्टमेंट में फ्लैट आवंटन किया गया था। जिसका कब्जा 10 जनवरी 2016 तक दिया जाना प्रस्तावित था। लेकिन पीडीए ने कभी भूमि दलदली होने, स्ट्रक्चरल डिजायन परिवर्तन, एसटीपी निर्माण, कुम्भ मेला, भू खनन प्रतिबंध और कोरोना के कारण परियोजना में विलम्ब बताया। रेरा पीडीए के इस जवाब पर संतुष्ट नहीं हुआ और तय समय के अंदर कब्जा देने तथा देरी पर मुआवज़ा देने का आदेश किया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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