नैनीताल, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने नंधौर, गौला, कोसी, गंगा, दाबका सहित अन्य नदियों में बरसात के समय हो रहे भू-कटाव और बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण आबादी क्षेत्रों में जलभराव, भू-कटाव होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को अवैध खनन और नदियों के चैनलाइजेशन पर विस्तृत एक्शन प्लान पेश करने को कहा है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं अपनी मशीनरी से नदियों का चैनलाइजेशन किया गया। अभी तक जितने भी खनन के मामले कोर्ट में आए हैं, वो सब अवैध खनन से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश होने के बाद भी अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लगा पाई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत करते हुए पीसीसीएफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट, सचिव सिंचाई और एमडी फॉरेस्ट कॉपोरेशन को मौजूद रहने को कहा गया है।
(Udaipur Kiran) / लता
