
धमतरी, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार झारखण्ड, तेलंगाना एवं ओडिशा राज्यों में होने वाले विधानसभा उप-निर्वाचन 2025 के लिए मतदान तिथि 11 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
इस अवसर पर धमतरी जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि जिले के निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठान, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों तथा व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों को जो उपर्युक्त राज्यों के मतदाता हैं, मतदान दिवस 11 नवम्बर 2025 को सवैतनिक (वेतन सहित) अवकाश प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अंतर्गत लागू होगी। जिला प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को मतदान दिवस पर अवकाश का लाभ सुनिश्चित करें और किसी भी कर्मचारी को अवकाश के कारण वेतन में कटौती न की जाए। अधिकारियों ने कहा कि अवकाश न देने की स्थिति में संबंधित कानूनानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मतदान स्थल पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। मतदान संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा