
जयपुर, 4 अगस्त (Udaipur Kiran) । खैरथल-तिजारा जिले की कोटकासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को राहत मिली हैं। राज्य सरकार ने उनका निलंबन आदेश वापस ले लिया। इसकी जानकारी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दी गई। जिसके बाद जस्टिस अवनीश झिंगन की अदालत ने प्रधान की याचिका को निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता प्रधान को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 28 अप्रेल को बीडीओ से मारपीट के आरोप में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था। जिसे उन्होने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने बताया कि प्रधान के खिलाफ बीडीओ संजय यादव ने 21 अप्रेल को मारपीट और अभद्रता करने का मामला दर्ज कराया था। जिसकी जांच जिला कलक्टर की ओर से कार्रवाई गई और मात्र 7 दिन में जांच पूरी करके प्रधान को दोषी मानते हुए विभाग ने निलंबित कर दिया। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को केवल मामला दर्ज होने के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता हैं। नियमों के तहत मामले में ट्रायल शुरू होने के बाद ही निलंबन की कार्रवाई हो सकती हैं। वहीं कार्रवाई से पहले याचिकाकर्ता को किसी तरह की सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही फरवरी में बीडीओ के द्वारा अभ्रदता करने पर प्रधान के भी उसके खिलाफ परिवाद दिया गया था, लेकिन उस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने मामले में सरकार से बात करने की बात कहीं और लंच बाद कोर्ट को निलंबन वापस लेने की जानकारी दी।
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(Udaipur Kiran)
