Madhya Pradesh

इंदौरः वित्तीय अनियमितता में संलिप्त तीन लोकसेवक निलंबित

संभागायुक्त दीपक सिंह ने ली समीक्षा बैठक

– कलेक्टर के प्रतिवेदन पर संभागायुक्त ने जारी किये आदेश

इंदौर, 4 अगस्त (Udaipur Kiran) । संभागायुक्त दीपक सिंह ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड उदयगढ़ जिला अलीराजपुर में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यालय के तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी और उच्च माध्यमिक शिक्षक तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़ जिला अलीराजपुर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सोमवार को कलेक्टर जिला अलीराजपुर के द्वारा दिए गये प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा जारी निलंबन आदेश अनुसार कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड उदयगढ़ जिला अलीराजुपर में डीडीओ कोड 4912506050 में कपटपूर्ण भुगतान में वित्तीय अनियमितता परिलक्षित पायी गई है। प्रतिवेदित अवधि में गिरधर ठाकरे, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़, वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणी, जिला अलीराजपुर और भारत नामदेव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़ वर्तमान में प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर निसरपुर जिला धार तथा रामसिंह सोलंकी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़ जिला अलीराजपुर की संदिग्ध भुगतान में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टता संलिप्तता पायी गई है। कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा इन तीनों लोक सेवकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के अंतर्गत निलंबत कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा उपरोक्त तीनों लोक सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। गिरधर ठाकरे और रामसिंह सोलंकी का मुख्यालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर में तथा भारत नामदेव का मुख्यालय कलेक्टर जिला धार में नियत किया गया है।

(Udaipur Kiran) तोमर

Most Popular

To Top