Madhya Pradesh

इंदौरः आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 19 शातिर बदमाशों के विरुद्ध,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

पुलिस मुख्यालय भोपाल

इंदौर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इदौर नगरीय क्षेत्र में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा शनिवार को संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया है तथा 15 अन्य शातिर बदमाशों को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।

आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमें आरोपी जुनैद पुत्र मजहर अली उम्र 27 वर्ष निवासी 53 बडवाली चौकी रजा अपार्टमेंट थाना सदर बाजार, नीरज पुत्र गणपत सिंह ठाकुर उम्र 31 वर्ष निवासी 163/15 मयुर नगर इंदौर थाना आजाद नगर, राज बौरासी पुत्र कमल बौरासी उम्र 23 वर्ष निवासी 118 त्रिवेणी नगर चितावद थाना भवंरकुआ, रोशन उर्फ रोहन बौरासी उम्र 25 वर्ष निवासी 118 त्रिवेणी नगर थाना भंवरकुआ शामिल है। इनके विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं में विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगों की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु इनके विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को पुलिस आयुक्त नगरीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा बदमाश 1. जुनैद अली को 06 माह 2. नीरज ठाकुर को 06 माह 3. राज बौरासी को 06 माह 4. रोशन उर्फ रोहन को भी 06 माह की निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह द्वारा आवेश पुत्र हनीफ खान उम्र 30 साल निवासी 6 बांदा कपाउंड थाना छोटी ग्वाटोली (एक वर्ष), सतीश पुत्र प्रेम उम्र 45 साल निवासी 218 नया बसेरा थाना एमआईजी (एक वर्ष), सुन्दरम उर्फ छोटु पुत्र अवधेश दीक्षित निवासी राधाकृष्ण नगर सदगुरू स्कूल के सामने नंदबाग थाना बाणगंगा (एक वर्ष), पीयूष उर्फ पीलू पुत्र फुलसिंह मनावत उम्र 19 साल निवासी 272/3 कुशवाह नगर थाना बाणगंगा (एक वर्ष), रिंकू उर्फ विकास पुत्र मोहन लोधी उम्र 45 साल निवासी आई 23 आईडिया मल्टी स्कीम न 140 थाना तिलक नगर (एक वर्ष), हेमंत उर्फ भय्यू पुत्र सदाशिव सुरोसे उम्र 28 साल निवासी 122/7 फिरोज गांधी नगर थाना परदेशीपुरा (एक वर्ष), पकंज उर्फ टिल्लू पुत्र ब्रम्हानंद झीरवाल उम्र 25 साल निवासी 110 नई जीवन का फेल थाना परदेशीपुरा (एक वर्ष), सागर पुत्र प्रताप नेकिये उम्र 24 साल निवासी 25/1 बीके सिंधी कॉलोनी थाना जूनी इंदौर (06 माह), सुजल उर्फ छोटू पुत्र दिनेश राठौर उम्र 20 साल निवासी 459/1 विनोबा नगर थाना पलासिया (06 माह), आकाश उर्फ कालू पुत्र धनराज धीमान उम्र 23 साल निवासी 123 बडी ग्वालटोली थाना पलासिया इंदौर (06 माह), कालू पुत्र सगुन उम्र 26 साल निवासी अहीरखेडी काकड थाना द्वारकापुरी (06 माह), लखन उर्फ लख्खा पुत्र देवराज जेरिया उम्र 27 साल निवासी 601 कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा (06 माह), सलीम पुत्र ईद मोहम्मद उम्र 48 साल निवासी 80 हीना पैलेस कॉलोनी थाना खजराना (06 माह), आकाश पुत्र राधेश्याम पाल उम्र 27 साल निवासी 300 सेक्टर बी स्लाईस 3 स्कीम न 78 थाना लसुडिया (06 माह), सोहेल पुत्र उमर कुरैशी उम्र 26 साल निवासी 90 साउथ तोडा थाना लसुडिया (06 माह) के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाने में हाजिर होने के लिए पाबंद किया गया।

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने में हाजरी देना होगी। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार उक्त सभी अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त। शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य,। बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

(Udaipur Kiran) तोमर