

इंदौर, 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशों पर रविवार को महू एसडीएम राकेश परमार द्वारा अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई की गई।
एसडीएम परमार ने बताया कि महू क्षेत्र में दो वाहनों को अवैध खनिज परिवहन करते हुए पाया गया। सोनवाई टोल के पास टीही गांव में एक डंपर में गिट्टी की मुरम और दूसरे में चुरी का परिवहन करते पाया गया। परिवहन के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर चालाक द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए। उक्त दोनों वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जप्त कर किशनगंज थाने में पुलिस की अभिरक्षा में रखवाए गए। साथ ही आगामी कार्यवाही के लिए उक्त मामले को खनिज इंस्पेक्टर श्री ठाकुर को सौंपा गया।
बताया गया कि महू एसडीएम राकेश परमार द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गाड़ी क्रमांक MP39-H4009 और क्रमांक MPO9-HH2177 को अवैध खनन करने वाले जाने पर दोनों वाहनों को किशनगंज पुलिस थाने में जप्त किया गया। उक्त दोनों वाहन अवैध एवं बिना रायल्टी के परिवहन किये जा रहे थे।
आबकारी विभाग द्वारा 56.73 लीटर अवैध शराब जप्त कर पेशेवर आरोपी को किया गिरफ्तारवहीं, इंदौर में शराब का अवैध रूप से क्रय-विक्रय, परिवहन तथा भंडारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा जप्त की गई।
सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने रविवार को बताया कि शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आज की कार्यवाही में वृत्त सांवेर वृत प्रभारी त्रिअंबिका शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर अपनी टीम के साथ चामुंडा माता मंदिर के पास दबिश देकर अवैध रूप से संग्रहित की 56.73 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त कर आरोपी संजय गौड़ पुत्र राजेंद्र गौड़ निवासी सांवेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर गैर जमानती अपराध होने पर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया है। आरोपी संजय गौड़ के खिलाफ आबकारी में अवैध रूप से शराब के संग्रहण के प्रकरण पूर्व में भी पंजीबद्ध हैं। जब्त मदिरा की कुल कीमत लगभग 36 हजार रुपए है।
(Udaipur Kiran) तोमर