
– मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई
इंदौर, 18 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा मोटर यातायात श्रमिकों के लिए एआईएसटीएसएल चार्टर्ड बस परिसर में सोमवार को नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रमिकों के लिए निःशुल्क नेत्र जाँच की व्यवस्था की गई तथा योग्य श्रमिकों को परामर्श भी प्रदान किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मोटर यातायात श्रमिकों ने भाग लेकर नेत्र परीक्षण कराया और विभागीय योजनाओं तथा मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961 की जानकारी प्राप्त की।
शिविर में श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। जिसमें अधिनियम के तहत श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रावधान, कार्य के घंटे एवं विश्राम अवकाश, वार्षिक अवकाश के बारे में बताया गया। साथ ही श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाएँ जैसे कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा एवं आराम कक्ष के बारे में भी विस्तार से समझाइश दी गई। उक्त अधिनियम के अनुसार नियोक्ता की जिम्मेदारी मोटर यातायात श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं उनका कल्याण है। श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
(Udaipur Kiran) तोमर
