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सिंगापुर में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिक को छेड़छाड़ के आरोप में एक साल दो माह जेल की सजा

सिंगापुर में 24 अक्टूबर में स्टेट कोर्ट ने एलीपे शिवा नागू को सजा सुनाई। फोटो - द स्ट्रेट्स टाइम्स

सिंगापुर, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सिंगापुर स्टेट कोर्ट ने शुक्रवार को यहां के नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित प्रतिष्ठित रैफल्स अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में सेवारत भारतीय नागरिक को छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। स्टेट कोर्ट ने 34 वर्षीय भारतीय नागरिक एलीपे शिवा नागू को एक साल दो माह की जेल और दो बेंत लगाने की सजा सुनाई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 21 जून को दर्ज किए गए इस केस के बारे में अभियोजन पक्ष के उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके दो दिन बाद आरोपित नागू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित 18 जून को इस अस्पताल में भर्ती अपने दादा से मिलने गया था। शाम लगभग 7.30 बजे पीड़ित एक शौचालय में गया। इस दौरान एलीप ने अंदर झांका। फुआ के अनुसार, एलीप ने पीड़ित को कीटाणुरहित करने के बहाने उसके हाथ पर साबुन लगाया और उससे छेड़छाड़ की।

उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने छेड़छाड़ की घटना का खुलासा होने के बाद अस्पताल ने आरोपित को तत्काल निलंबित कर दिया। पीड़ित इस अनुचित घटना से हैरान होकर शौचालय से बाहर आया और सीधे दादा के पास पहुचा। उन्हें आपबीती सुनाई। तब यह घटना अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंची। अदालत ने फैसला सुनाने के बाद पीड़ित की उम्र आदि का ब्यौरा हटा दिया है।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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